पनामा पेपर्स लीक मामले में कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर मांगा जवाब
पनामा पेपर्स लीक मामले में कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर मांगा जवाब
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नई दिल्ली : दुनिया भर के राजनीतिक से लेकर औद्योगिक खेमे में हलचल मचाने वाले पनामा पेपर्स लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) से जवाब मांगी है।

मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होनी है। शीर्ष अदलात में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में पनामा पेपर्स में सामने आए विदेशों में खाता रखने वाले भारतीयों के खिलाफ कोर्ट की निगरानी में CBI जांच कराने की मांग की गई है। इसमें बिजनेसमैन विजय माल्या का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि स्टॉक मार्केट की जानकारी होते हुए भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इसलिए सेबी के चैयरमैन और निदेशकों पर भी एफआईआर दर्ज कर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायलय में याचिका वकील एमएल शर्मा ने दाखिल की है। इस याचिका में शर्मा ने कहा है कि उन्होने 10 नवंबर और फिर 9 अप्रैल को भारत सरकार व राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था। लेकिन अब तक उन्हें इसका कोई जवाब नहीं दिया गया।

इस नई याचिका को तब दाखिल किया गया जब 3 अप्रैल को पनामा पेपर्स लीक प्रकरण में 500 से ज्यादा भारतीयों के विदेशों में खाते होने का मामला सामने आया।

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