नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित की जाए. अदालत याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर 10 जनवरी को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बात का पता चला है कि नागरिकता कानून पर रोक लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है. अब इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी को होगी.
Supreme Court today, decided to hear on January 10 the Central Government's plea seeking to transfer those PILs filed and pending in various state High Courts, against validity of #CitizenshipAmendmentAct, to the Supreme Court. pic.twitter.com/HrmmnRC8pb
ANI January 8, 2020
आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्या कांत की बेंच ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 पर रोक लगाने से मना कर दिया. वहीं सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को अगले साल जनवरी में सुनेगा बता दें कि नागरिकता कानून पर मचे बवाल के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली करीब 60 याचिकाओं पर आज सुनवाई की. उच्चतम न्यायालय का कहना है कि पहली नजर में उसका मत है कि सीएए संबंधी याचिकाएं उच्च न्यायालय देखे और राय में मतभेद होने पर शीर्ष न्यायालय उन पर विचार करे.
प्रेमी ने दी तेज़ाब फेंकने की धमकी तो युवती ने लगा लिया ज़हर का इंजेक्शन, लेकिन...
शर्मनाक: हॉस्पिटल का बिल नहीं भर पाए दंपत्ति तो डॉक्टर ने बेच डाला बच्चा....