Mar 30 2016 12:34 PM
नई दिल्ली : यदि कोई व्यक्ति सड़क हादसे में शिकार हुए व्यक्ति की मदद करता है तो अब आप कानूनी उलझनों में नहीं फसेंगे. और पुलिस भी उस व्यक्ति को परेशान नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट (SC) ने इस संदर्भ में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार की गाइडलाइन को मंजूरी दे दी है.
अब सड़क हादसे में पीड़ितों की मदद करने वालों से पुलिस कई तरह की सवाल पूछती है. कई बार देखा जाता है कि लोग इन कानूनी झंझटों से बचाने के लिए पीड़ित की मदद करने से कतराते हैं.
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कहा है कि पुलिस ऐसे मददगारों को परेशान न करने के आदेश दिए हैं .
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