सलमान खान चिंकारा केस: इकलौता चश्मदीद आया सामने
सलमान खान चिंकारा केस: इकलौता चश्मदीद आया सामने
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अभी जिस प्रकार से पूर्व में बाॅलीवुड के दिग्गज अभिनेताओ में शुमार अभिनेता सलमान खान व उनके प्रशंसको के लिए एक राहत भरी खबर आई थी की जोधपुर उच्च न्यायालय ने बाॅलीवुड के स्टार सलमान खान को चिंकारा शिकार मामले में बरी कर दिया है। दरअसल सलमान खान अब जेल नहीं जाऐंगे। इस मामले की सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट से अभिनेता को 5 साल कैद की सजा दी गई थी।

न्यायालय की कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व सलमान खान की बहन अलवीरा अग्निहोत्री उनके अभिभाषक के साथ जोधपुर उच्च न्यायालय पहुंची थी। परन्तु शायद अब यह मामला और भी पेचीदा होने वाला है. खबर है कि, राजस्थान हाईकोर्ट ने 1998 के हिरण शिकार से जुड़े दो मामलों में सलमान खान को बरी कर दिया। चर्चा है कि शिकार के दौरान इस्तेमाल हुई जिप्सी के ड्राइवर हरीश दुलानी को ढूंढ निकाला गया है। 

हरीश से जिरह का मौका नहीं मिल पाने काे सलमान के बरी होने की बड़ी वजहों में से एक माना जा रहा है। जब सीधे सवाल किए तो हरीश ने बताया, ''मैं अब भी इस बयान पर कायम हूं कि सलमान ने ही हिरण का शिकार किया था। मैं कहीं गायब नहीं हुआ था। सलमान को बचाना था, इसलिए जानबूझ कर मुझे बुलाया ही नहीं गया।'' दुलानी के सामने आने और अपने बयान पर कायम रहने की बात कहने के बाद अब न सिर्फ इस मामले के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना बन गई है, बल्कि निचली कोर्ट में चल रहे कांकणी काले हिरण शिकार मामले में सलमान के लिए बडी मुश्किल खड़ी हो सकती हैं।

1998 में एक दवा कारोबारी अरुण ने अपनी जिप्सी के साथ ड्राइवर हरीश को उम्मेद भवन भेजा था। उस वक्त 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग चल रही थी। हरीश तीन दिन सलमान के साथ ही रहा। इसी दौरान हिरण का शिकार हुआ। हरीश ने 24 जनवरी, 2002 को सीजेएम कोर्ट में बयान दिए। अगली पेशी 24 फरवरी, 2002 को थी.  

उस वक्त के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ललित बोड़ा के मुताबिक, हरीश उस दिन कोर्ट आया था, लेकिन बचाव पक्ष के वकील देर से आए। तब तक हरीश चला गया। 2006 में लोअर कोर्ट में उसकी गवाही के बिना ही सबूतों के आधार पर सलमान को सजा सुनाई। हालांकि, राजस्थान हाईकोर्ट ने हरीश के क्रॉस एग्जामिनेशन को सलमान के लिए जरूरी माना। प्रॉसिक्यूशन की तरफ से गवाह को पेश न कर पाने के कारण हाईकोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया।

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