1984 सिख दंगा मामला : अदालत में पेश हुए उम्रकैद की सजा पाने वाले सज्जन कुमार
1984 सिख दंगा मामला : अदालत में पेश हुए उम्रकैद की सजा पाने वाले सज्जन कुमार
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नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को 1984 में भड़के सिख विरोधी दंगा मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को दिल्ली की एक कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है. सज्जन कुमार दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद तिहाड़ जेल में कैद है. तिहाड़ जेल प्राधिकारी उन्हें अदालत में पेश नहीं कर पाए थे, जिसके बाद कोर्ट ने 22 जनवरी को पूर्व कांग्रेस नेता के खिलाफ पेशी वारंट जारी कर दिया था.

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निचली अदालत में चल रहे इस मुक़दमे में तीन व्यक्तियों कुमार, ब्रह्मानंद गुप्ता और वेद प्रकाश पर दंगे भड़काने एवं सिखों की हत्या करने के आरोप हैं. इन सभी पर ये आरोप सुल्तानपुरी में सुरजीत सिंह की हत्या के संबंध में निर्धारित किए गए हैं. 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी जिसके बाद सिखों का कत्लेआम मच गया था.

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सज्जन कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट से सरेंडर के लिए 30 जनवरी तक का वक़्त मांगा था, किन्तु कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए उसे 31 दिसंबर को ही आत्मसमर्पण करने का आदेश दे दिया था. कुमार ने अदालत में अर्जी देकर आत्मसमर्पण की अवधि 30 जनवरी तक बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा था कि उन्हें अपने घरेलु और संपत्ति मसले सुलझाने के लिए थोड़ा वक़्त चाहिए, किन्तु अदालत ने उन्हें समय देने से इंकार कर दिया था.

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