एक स्थानीय विशेष पीएमएलए अदालत ने बीते सोमवार को अभिनेता-निर्माता सचिन जोशी को मुंबई स्थित ओंकार रियलटर्स एंड डेवलपर्स से जुड़े धन शोधन के एक मामले में जमानत दे दी। जी हाँ और इसी के साथ ही अदालत ने जोशी पर कुछ शर्त भी लगाई है। आप सभी को बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने “जैकपॉट” तथा कुछ अन्य फिल्मों में काम करने वाले सचिन जोशी को पिछले साल 14 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
सचिन जोशी (37) एक व्यवसायी भी हैं और इसी के साथ उन्हें इस समय उच्चतम न्यायालय से चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत मिली हुई है। आप सभी को हम यह भी बता दें कि नियमित जमानत की उनकी याचिका को विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने 30 लाख रुपये के निजी बांड और उतनी ही राशि के दो मुचलकों पर स्वीकार कर लिया। वहीं धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने अन्य शर्तों के अलावा जोशी को भारत नहीं छोड़ने को कहा है। इसी के साथ अदालत ने सचिन जोशी से अपना पासपोर्ट ईडी को सौंपने का निर्देश दिया है।
कहा जा रहा है जमानत का आदेश पारित होने के बाद, ईडी ने विशेष लोक अभियोजक कविता पाटिल के जरिये एक याचिका दायर की और आदेश को चुनौती देने तथा जमानत पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए तीन हफ्ते का समय मांगा। इसी के साथ अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
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