नए वित्तीय वर्ष में बदलेंगे यह नियम
नए वित्तीय वर्ष में बदलेंगे यह नियम
Share:

नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में कई प्रस्ताव किए हैं. इन प्रस्तावों से कर को लेकर भी कई बदलाव किए हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए जरुरी है , क्योंकि इससे आप बेहतर कर नियोजन कर पाएंगे. इससे कर योग्य आय को भी समझा जा सकेगा.

आपको बता दें कि नौकरीपेशा वर्ग को 40 हजार रुपये का मानक छूट का लाभ मिलेगा. दूसरी ओर आयकर पर लगने वाला एजुकेशन सेस 3 से बढ़कर 4 फीसदी हो जाने से अब एक फीसदी ज्यादा कर देना होगा. वहीं शेयर बाजार और इक्व‍िटी लिंक्ड फंड में निवेश से मिलने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अब एक लाख की कमाई पर दस प्रतिशत की दर से एलटीसीजी कर देना पड़ेगा.

इसी तरह यदि आपका NPS खाता है और आप वेतन श्रेणी से नहीं हैं, तो आपको खाता बंद करने पर कुल फंड की 40 फीसदी राशि पर टैक्स नहीं देना होगा.हालाँकि यह सुविधा वेतन श्रेणी वालों को पहले से मिल रही है. इस बार स्वास्थ्य बीमा योजना पर टैक्स छूट का प्रावधान किया गया है.अब 1 अप्रैल के बाद एक साल से ज्यादा के सिंगल प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर बीमा अवधि के अनुपात में छूट दी जाएगी. वहीं वरिष्ठ नागरिकों को डाकघर और बैंक में जमा रकम पर अगर 50 हजार रुपये तक ब्याज मिलता है, तो उन्हें कोई कर नहीं भरना होगा. इसके लिए बजट में धारा 80TTB जोड़े जाने का प्रस्ताव किया गया है. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश की सीमा को 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है. इस योजना के तहत जमा राश‍ि पर 8 फीसदी ब्याज मिलता है. इसके अलावा बुजुर्गों के स्वास्थ्य बीमा और आम मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट की सीमा भी 50 हजार कर दी है. पहले यह 30 हजार रुपये थी.

यह भी देखें

मुख्यमंत्री के बिना पेश होगा गोवा का बजट

तीन हजार स्कूलों को बंद करने के आदेश से हड़कपं

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -