यौन उत्पीड़न के दोषी टेरी प्रमुख पचौरी को मिली विदेश यात्रा की इजाजत
यौन उत्पीड़न के दोषी टेरी प्रमुख पचौरी को मिली विदेश यात्रा की इजाजत
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नई दिल्ली : द एनर्जी एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट(टेरी) के महानिदेशक आर के पचौरी को दिल्ली की एक अदालत ने विदेश में होने वाले सम्मेलनों में जाने की इजाजत दे दी है। गौरतलब है कि टेरी प्रमुख पचौरी अपने सहकर्मी के साथ यौन उत्पीड़न मामले में दोषी है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें कुवैत व सोमालिया में होने वाले कॉंफ्रेंस में जाने की इजाजत मिल गई है। मेट्रोपोलिटन जज शिवानी चौहान ने निर्णय से पहले उनसे वापस आने की तिथि की जानकारी मांगी और हिदायत दी कि जरुरत पड़ने पर उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।

पचौरी का 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच कुवैत यात्रा का कार्यक्रम है। इसके बाद वो 3 से 7 नवंबर तक सोमालिया में रहेंगे। अदालत ने उनसे ये सुनिश्चित करने के लिए 4 लाख रुपए जमा करने को भी कहा और यात्रा का विवरण व टिकट की कॉपी कोर्ट में जमा करने को कहा। पचौरी यहाँ लेक्चरर की भूमिका में जा रहे है। पचौरी के वकील आशीष दीक्षित ने कोर्ट में यह दलील दी कि उनके क्लाइंट आर के पचौरी हमेशा पूछताछ में को-ऑपरेट करते है।

फरवरी 2013 में पचौरी पर धारा 354,354 (डी) व 506 के तहत अपनी ही सहकर्मी के यौन उत्पीड़न के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद कोर्ट ने उन पर टेरी के ऑफिस में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। फिलहाल वो एंटीसिपेटरी बेल पर है। पचौरी को प्रधानमंत्री काउंसिल के क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम व यूएन के आइपीसीसी से भी खदेड़ा जा चुका है।

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