'जमानत पाने के लिए बाथरूम में गिर रहे हैं अमीर लोग..', सुप्रीम कोर्ट में ED की दलील, दिए ये उदाहरण
'जमानत पाने के लिए बाथरूम में गिर रहे हैं अमीर लोग..', सुप्रीम कोर्ट में ED की दलील, दिए ये उदाहरण
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नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी राघव मगुंटा (Raghav Magunta) को सर्वोच्च न्यायालय ने 12 जून तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है. आरोपी जमानत पर बाहर है. शीर्ष अदालत का ये आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक याचिका पर आया है. ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिस्टर जनरल एसवी राजू न्यायालय में पेश हुए. उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि याचिका पर फ़ौरन सुनवाई की जाए. ED ने मगुंटा की दो हफ्ते की अंतरिम जमानत निरस्त करने की मांग की थी.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपी को दो सप्ताह की जमानत दी थी. ED की ओर से पेश हुए एसवी राजू ने कहा कि पहले इन्होंने पत्नी की बीमारी को लेकर जमानत की मांग की. वो खारिज हो गई. ट्रायल कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर संगीन आर्थिक आरोप लगे हैं. ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती. इसके बाद अचानक उनकी नानी बाथरूम में फिसलकर गिर पड़ी और उनकी देखभाल के लिए उन्होंने अदालत से जमानत मांगी. दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को ही उनको दो सप्ताह की अंतरिम बेल दे दी थी. उन्होंने कोर्ट से कहा था कि उनकी नानी बाथरूम में फिसल कर गिर गईं हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना होगा.

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित करते हुए आरोपी की जमानत 2 हफ्ते से घटाकर 12 जून कर दी. अदालत ने उन्हें 12 जून तक सरेंडर करने का आदेश दिया है. ED दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से छानबीन कर रहा है. इसमें राघव मगुंटा को आरोपी बनाया गया है. ED ने अदालत में दलील दी है कि बीमार दादी की देखभाल के लिए जमानत का बहाना एक नया हथकंडा है. अमीर लोग, घोटालेबाज और अपराधी के आरोपी इसका उपयोग कर जेल से बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं.

ED का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत में कहा कि अस्थायी जमानत के लिए अमीर लोग बाथरूम में गिरे जा रहे हैं. दूसरे दिन AAP नेता और पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन बाथरूम में गिर गए थे. उन्होंने भी यही कहकर जमानत मांगी है. जैसे, राघव ने मांगी है, जमानत का आधार है कि उनकी दादी को महसूस होता है कि उनकी देखभाल में उनका (आरोपी) होना आवश्यक है. राजू ने दलील दी है कि वो घोटालेबाज हैं. वो अस्पतालों का प्रबंधन कर सकते हैं. आरोपी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकता है.

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