ग्राहकों को धन निकासी में दिक्कत ना हो, इसलिए PMC बैंक को दी गई मंजूरी - RBI
ग्राहकों को धन निकासी में दिक्कत ना हो, इसलिए PMC बैंक को दी गई मंजूरी - RBI
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नई दिल्ली: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि घोटाले की चपेट में आए PMC बैंक से जमाकर्ताओं के पैसे निकालने की प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए, ऐसे आग्रहों को स्वीकृति देने का अधिकार बैंक को दिया गया है. देश के केंद्रीय बैंक ने यह बयान उच्च न्यायालय के उस निर्देश के जवाब में दायर एक हलफनामा में दिया है कि जमाकर्ताओं को आपात स्थिति में पांच लाख रुपये का भुगतान करने के बारे में PMC बैंक को छूट देने के बदले RBI को इस पर स्वयं फैसला लेना चाहिए.

प्रधान न्यायाधीश डी एन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की एक बेंच ने कहा था कि चूंकि RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बैंक पर निकासी प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए केंद्रीय बैंक को कठिन परिस्थिति में भुगतान की अनुमति देने पर फैसला लेना चाहिए था. पीएमसी बैंक से संबंधित 4,355 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने के बाद RBI ने निकासी सीमित करने सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं.

उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता बेजोन कुमार मिश्रा की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की. याचिका में आरबीआई को यह निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि वह PMC बैंक के जमाकर्ताओं की शिक्षा, शादियों जैसी अन्य आवश्यक जरूरतों पर भी विचार करे.वर्तमान में सिर्फ गंभीर चिकित्सा स्थिति में इसकी अनुमति है.

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