RBI का फरमान, NEFT और RTGS ट्रांजैक्शंस पर लगने वाला शुल्क ख़त्म करें बैंक
RBI का फरमान, NEFT और RTGS ट्रांजैक्शंस पर लगने वाला शुल्क ख़त्म करें बैंक
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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे बचत खाताधारकों से NEFT तथा RTGS के माध्यम से होने वाले सभी ऑनलाइन पेमेंट पर कोई शुल्क न वसूलें। कई बैंकों ने इस किस्म के पेमेंट को पहले ही मुफ्त कर दिया है, जबकि अन्य बैंकों से इसे अगले महीने तक फ्री करने के लिए कहा गया है।

आरबीआई ने इस हफ्ते जारी की गई एक अधिसूचना में कहा कि, 'डिजिटल रिटेल पेमेंट पर जोर देने के लिए RBI ने यह फैसला लिया है कि बैंक अपने खाताधारकों से एनईएफटी के माध्यम से होने वाले ऑनलाइन (इंटरनेट बैंकिंग और/या मोबाइल ऐप) फंड ट्रांसफर पर किसी भी किस्म का शुल्क नहीं वसूलेंगे।' यह नया नियम 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी हो जाएगा। एनईएफटी तथा आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस के प्रोसेसिंग पर आरबीआई जो चार्ज वसूलता था, उसे उसने जुलाई में ही समाप्त कर दिया था। आरबीआई ने बैंकों से यह भी कहा था कि वे इसका लाभ अपने ग्राहकों तक पहुंचाएं, जिसके बाद SBI तथा ICICI जैसे बैंकों ने एनईएफटी को पूरी तरह फ्री कर दिया था।

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई योनो, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के कस्टमर्स से IMPC, RTGS तथा NEFT के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शंस पर कोई चार्ज नहीं लेता है। इसी प्रकार, एचडीएफसी बैंक भी एनईएफटी ट्रांजैक्शंस पर कोई चार्ज नहीं लेता है।

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