सुरक्षा का था सवाल, इसलिये नहीं दी जानकारी

चैन्नई : सुरक्षा के चलते आरबीआई ने बैंकों को पांच सौ के नये नोटों को जारी करने की जानकारी का खुलासा नहीं किया था, इस बात का आगे भी ध्यान रखा जायेगा। आरबीआई ने यह बात मद्रास हाईकोर्ट के सामने कही है। कोर्ट ने आरबीआई से यह पूछा था कि बैंकों को नये पांच सौ के नये नोटों को जारी करने संबंधी जानकारी क्यों नहीं दी गई थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मद्रास हाईकोर्ट में नये नोटों को लेकर एक याचिका दायर की गई है। याचिका के मामले में जवाब देने हेतु आरबीआई की तरफ से वकील पेश हुये थे। बताया गया है कि याचिका में रजिस्ट्रार आॅफ को आॅपरेटिव सोसायटी को यह आदेश देने का निवेदन किया गया है कि वह नोटबंदी के बाद आरबीआई की जो भी प्रक्रियाएं है, उसका पालन करें तथा यह भी मांग की गई थी कि सोसायटी में ही नकदी निकलाने की अनुमति के साथ ही पुराने नोटों को भी बदलने की सुविधा दी जाये।

कोर्ट ने सुनवाई एक दिन के लिये स्थगित कर दी थी लेकिन यह भी पूछा था कि जिस तरह से नकदी का संकट सामने आया है क्या उसे आसान बनाने के लिये तमिलनाडु में पांच सौ के नये नोट उपलब्ध कराये जायेेंगे।

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