50 हजार रुपए से अधिक के चेक की क्लियरिंग को लेकर RBI ने बदले नियम
50 हजार रुपए से अधिक के चेक की क्लियरिंग को लेकर RBI ने बदले नियम
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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने हाई वैल्यू चेक क्लियरिंग के नियमों में संशोधन किया है. चेक भुगतान में ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने और चेक लीफ से छेड़छाड़ की वजह से होने वाली धोखाधड़ी की वारदातों को कम करने के लिए RBI ने नया सिस्टम शुरू किया है. RBI ने 50 हजार रुपए या उससे ज्यादा के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे (Positive Pay) सिस्टम आरंभ करने का फैसला लिया है. 

इस सिस्टम के तहत चेक जारी करने के वक़्त उसके ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर चेक को भुगतान बैंक के भुगतान के लिए संपर्क किया जाएगा. यह सिस्टम देश में जारी किए गए कुल चेक की वैल्यूम और वैल्यू के आधार पर क्रमशः तक़रीबन 20% और 80% पर कवर करेगा. RBI ने कहा कि इस सिस्टम के लिए परिचालन संबंधी गाइडलाइन जारी की जाएंगी.

पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत, लाभार्थी को चेक सौंपने से पहले खाताधारक द्वारा जारी किए गए चेक की जानकारी मसलन चेक नंबर, चेक डेट, Payee नाम, खाता नंबर, राशी आदि के साथ-साथ चेक के सामने और रिवर्स साइड की फोटो के साथ शेयर करना होगा. जब लाभार्थी चेक को इनकैश करने के लिए जमा करेगा तो बैंक पॉजिटिव पे के माध्यम से प्रदान किए गए चेक डिटेल्स की तुलना की जाएगी. यदि डिटेल्स मेल खाएंगे तो चेक क्लीयर हो जाएगा.

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