हेलीकाप्टर घोटाला: सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पूरी को मिली नियमित जमानत, 20 अगस्त को हुए थे गिरफ्तार
हेलीकाप्टर घोटाला: सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पूरी को मिली नियमित जमानत, 20 अगस्त को हुए थे गिरफ्तार
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिसनसमैन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को नियमित जमानत दे दी है। यह मामला वीवीआईपी चॉपर अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से जुड़ा हुआ है। रतुल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए स्पेशल जस्टिस अरविंद कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी करते हुए 30 नवंबर तक जवाब दाखिल करने 
के लिए कहा था। 

ईडी ने मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को 20 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। रतुल पर अपनी कंपनियों के माध्यम से अगुस्टा डील में कथित तौर पर घूस लेने के आरोप हैं। हेलिकॉप्टर घोटाले में इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि प्रभावी जांच के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।

रतुल के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। जिस बारे में भी ईडी रतुल और मोजर बेयर कंपनी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। बैंक का दावा है कि कंपनी और उसके निदेशकों ने बैंक से कोष जारी कराने के लिए जाली दस्तावेज बनाए। रतुल ने इस मामले में भी जमानत याचिका दायर की है जिस पर 5 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है।

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