दुष्कर्म मामला: आसाराम के बेटे नारायण की फरलो पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
दुष्कर्म मामला: आसाराम के बेटे नारायण की फरलो पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
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नई दिल्ली: दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं (Narayan Sai) की फरलो पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. दरअसल, नारायण साईं को गुजरात उच्च न्यायालय ने 14 दिन की फरलो पर रिहा करने का फैसला सुनाया था, किन्तु अब शीर्ष अदालत ने इस पर रोक लगा दी है.

दरअसल, गुजरात उच्च न्यायालय ने जून में नारायण साईं को 14 दिन की फरलो (Furlough) पर रिहा करने का आदेश दिया गया था, जिसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी. इस मामले में गुजरात सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे. सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. बता दें कि फरलो और पैरोल अलग-अलग होते हैं. फरलो 14 दिन के लिए ही स्वीकृत की जाती है, जबकि पैरोल की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है. 

बता दें कि 2013 में सूरत की दो बहनों ने आरोप लगाया था कि आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं ने उनके साथ दुष्कर्म किया है.  दोनों बहनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2002 और 2005 में बाप-बेटे ने उनके साथ कई दफा बलात्कार किया. शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने नारायण को दिसंबर 2013 में अरेस्ट कर लिया था, जिसके बाद सूरत सेशन कोर्ट ने नारायण को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. 

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