ED और CBI चीफ का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ कांग्रेस-TMC, सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका
ED और CBI चीफ का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ कांग्रेस-TMC, सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका
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नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI के प्रमुखों का कार्यकाल 2 साल से 5 साल तक बढ़ाने का फैसला लिया था. अब केंद्र के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है. इससे पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा और वकील एम एल शर्मा ने भी इस मामले में याचिका लगाई है. 

बता दें कि केंद्र सरकार ED और CBI के प्रमुखों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश लेकर आई थी. नए अध्यादेश के अनुसार, CBI और ED प्रमुख की नियुक्ति पहले 2 वर्षों के लिए की जाएगी. इसके बाद इन अधिकारीयों को तीन साल का (1+1+1) करके एक्सटेंशन दिया जाएगा. एक-एक साल के लिए तीन बार एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं. किन्तु यह कुल 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए.  महुआ मोइत्रा ने केंद्र के ED और CBI के कार्यकाल को बढ़ाने वाले अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है. 

उन्होंने अपनी याचिका में महुआ ने कहा है कि केंद्र अपने अध्यादेश के माध्यम से कोर्ट के आदेश को अमान्य नहीं ठहरा सकती. मोइत्रा ने कहा कि, जब CBI और ED चीफ का कार्यकाल ही केवल दो साल का है, तो 1 साल का एक्सटेंशन, शॉर्ट एक्सटेंशन नहीं हो सकता. उन्होंने सरकार पर सत्ता के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा कि, सरकार ऐसे CBI और ED प्रमुख को चुन रही है, जो उन्हें जांच एजेंसियों पर नियंत्रण दे सके. इससे एजेंसियों की आज़ादी भी प्रभावित होगी. 

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