बोगी में सामान चोरी होने पर रेलवे होगा जिम्मेदार
बोगी में सामान चोरी होने पर रेलवे होगा जिम्मेदार
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दिल्ली : अब यदि ट्रेन यात्रा के दौरान बोगी से सामान चोरी होता है इसकी जिम्मेदारी रेलवे की होगी.ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने लिया है साथ ही ये भी कहा है कि यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा देना रेलवे की जिम्मेदारी है.

आपको बता दें कि आयोग ने ये फैसला यात्री द्वारा लगाए गए आवेदन पर लिया है जिसमें उन्होंने रेलवे को आदेश देते हुए कहा है कि चलती ट्रेन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने या कोच अटेंडेंट के नहीं होने पर किसी भी तरह की अप्रीय घटना जैसे चोरी या डकैती के लिए संबंधित रेलवे जोन की जिम्मेदारी होगी. सेवा में लापरवाही और कमी के कारण रेलवे जोन को भुगतान करे.

कमीशन की अध्यक्षता कर रही रेखा गुप्ता ने रेलवे के उन तर्कों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होंगे. और साथ ही रेलवे प्राधिकारी किसी भी नुकसान या छति के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे. एपेक्स उपभोक्ता फोरम के मुताबिक, कोच में अटेंडेंट और कंडक्टर की ड्यूटी होती है कि अनचाहे और दूसरे लोग रिजर्व कोच में न घुसें और यात्रियों के साथ-साथ उनके सामानों की सुरक्षा हो सके.

ये फैसला तब आया है जब आयोग ने उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें एक महिला यात्री जैस्मीन मान को 2.7 लाख रुपये ब्याज सहित देने के खिलाफ उत्तर-पश्चिम रेलवे ने अपील की थी. फरवरी 2011 में दिल्ली से श्री गंगा नगर जा रही यात्री का एक चोर ने पर्स छीन लिया था. अपनी शिकायत में जैस्मीन ने दावा किया था कि एसी कोच का गेट खुला होने पर उसने अलार्म भी बजाया था, लेकिन कोच अटेंडेंट या किसी दूसरे स्टाफ से उसे किसी तरह की सहायता नहीं मिली.

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