मानहानि के मामले में रहुल को नोटिस
मानहानि के मामले में रहुल को नोटिस
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नई दिल्ली: आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी के मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अब असम के कामरूप मेट्रोपोलिटन न्यायालय ने राहुल को नोटिस जारी कर 29 सितंबर के पूर्व कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। 

गौरतलब है कि पूर्व में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने संघ को महात्मा गांधी का हत्यारा बताने संबंधी बयान जारी किया था, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को फटकार भी लगाई थी। राहुल गांधी द्वारा संघ के मामले में दिये गये बयान को लेकर संघ के नेताओं सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी निंदा करते हुये राहुल से माफी मांगने के लिये कहा था, लेकिन राहुल ने किसी तरह से भी माफी नहीं मांगी। कांग्रेस ने भी यही कहा था कि राहुल माफी नहीं मांगेंगे।

यह कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने
राहुल के बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति लेते हुये उन्हें संयमित रूप से अपनी बात कहने के लिये कहा था। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और आरएफ नरीमन की पीठ ने यह कहा था कि राहुल की बात ऐतिहासिक रूप से भले ही सही हो सकती है लेकिन तथ्य या बयान लोगों की भलाई के लिये होना चाहिये। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा था कि राहुल किसी तरह भी सार्वनिक रूप से इस तरह की निंदा नहीं कर सकते।

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