पंजाब सरकार ने लॉकडाउन के लिए जारी किए संशोधित दिशानिर्देश, इन चीजों पर रहेगी छूट
पंजाब सरकार ने लॉकडाउन के लिए जारी किए संशोधित दिशानिर्देश, इन चीजों पर रहेगी छूट
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कोरोनावायरस के मामलों में उछाल के बीच पंजाब सरकार ने अनिश्चित काल के लिए रोजाना लॉकडाउन प्रतिबंध लगा दिया है। अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन के नए आदेश जारी किए। अधिसूचना में कहा गया है कि कोरोना रात का कर्फ्यू अगली सूचना तक हर दिन शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। इसके साथ सप्ताहांत लॉकडाउन शुक्रवार 6 से सोमवार 5 बजे तक जारी रहेगा। सरकार ने शाम पांच बजे तक दुकानें बंद रखने का भी आदेश दिया। 

पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, पंजाब में कोरोना के लगातार और तेजी से बढ़ने के कारण, कैबिनेट ने आज शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार 5 बजे तक दैनिक लॉकडाउन और सप्ताहांत लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप घर पर रहें और केवल तभी बाहर निकलें जब बिल्कुल आवश्यक हो। पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने हालात के बारे में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि "सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी। 

उन्होंने रोजाना प्रदेश में रात के कर्फ्यू का भी जिक्र किया। इससे पहले सीएम अमरिंदर राज्य में लॉकडाउन लगाने के खिलाफ थे। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ण लॉकडाउन से प्रवासी पलायन और आर्थिक संकट पैदा होंगे। फिलहाल राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कर्फ्यू की पाबंदियां रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक बनी हुई हैं। राज्य में रविवार को 7,014 मामलों की रिकॉर्ड एक दिन स्पाइक देखी गई थी।

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