पैगम्बर विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने नाविका कुमार को दिया 8 हफ्तों का समय, नूपुर शर्मा से जुड़ा है मामला
पैगम्बर विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने नाविका कुमार को दिया 8 हफ्तों का समय, नूपुर शर्मा से जुड़ा है मामला
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणियों को लेकर पत्रकार नविका कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को शुक्रवार को एक साथ क्लब कर उन्हें दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। बता दें कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर भारी बवाल हुआ था। यहाँ तक कि, इस्लामी कट्टरपंथियों ने कुछ हिन्दुओं की हत्या भी कर दी थी। 

बता दें कि, नविका टीवी पर प्रसारित उस बहस की प्रेजेंटर थीं, जिसमें नूपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था। जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि आठ हफ़्तों तक नविका कुमार के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, ताकि वह अंतरिम अवधि में अपने बचाव के उपाय कर सकें। नविका कुमार को मुख्य FIR निरस्त करने के आग्रह के साथ दिल्ली हाई कोर्ट जाने की भी अनुमति दे दी। दिल्ली पुलिस की 'इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस' (IFSO) इकाई मामले की छानबीन करेगी। 

अदालत ने नाविका को आठ अगस्त को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। पीठ ने कुमार की याचिका पर केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार एवं अन्य को नोटिस भेजे थे। पैगंबर मोहम्मद को लेकर शर्मा की टिप्पणी के बाद पूरे देश में मुस्लिमों ने हिंसक प्रदर्शन किए थे और सर तन से जुदा के भड़काऊ नारे लगाए थे। बता दें कि, ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग को लेकर मुस्लिमों पैनेलिस्ट द्वारा लगातार अश्लील बयान दिए जा रहे थे, जिससे आहत होकर नूपुर शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए पैगम्बर पर टिप्पणी कर दी थी। जिसके बाद अभी भी नूपुर शर्मा एक तरह से नज़रबंद हैं, वहीं हिन्दू आस्था का अपमान करने वाले वापस बहस में शामिल हो चुके हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।  

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