एक और पूर्व सैनिक से मांगा गया नागरिकता का प्रमाण
एक और पूर्व सैनिक से मांगा गया नागरिकता का प्रमाण
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गुवाहाटी: असम में एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए नोटिस मिला है. सैनिक और उनकी पत्नी से उनकी नागरिकता का प्रमाण मांगा गया है. उनसे बारपेटा जिले के विदेशी ट्राइब्यूनल ने यह प्रमाण मांगा है. अब मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं. उनसे 6 नवंबर को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया है.

माहिरुद्दीन अहमद बतौर हवलदार वर्ष 2004 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए थे. उन्हें 16 सितंबर को बरपेटा जिले में विदेशी न्यायाधिकरण ने नोटिस भेजे हैं. इसमें दावा किया गया है कि दोनों ने बिना वैध दस्तावेजों के 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया था. अहमद ने बताया कि ट्रिब्यूनल ने नागरिकता का सबूत लेकर उन्हें पेश होने को कहा है. 

उनका कहना है कि सेना में सेवा देने के बाद इस तरह की प्रताड़ना दर्दनाक है. उन्होंने कहा कि वह 1964 में बारपेटा में जन्मे थे. उन्होंने हैरानी जताई कि अगर वह भारतीय नागरिक नहीं है तो कैसे वह सेना में शामिल हो सकते हैं.

बता दे कि पिछले महीने सेना के एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर अजमल हक को असम के ही कामरूप जिले में ऐसा ही नोटिस दिया गया था. बाद में असम के डीजीपी मुकेश सहाय ने कहा था कि पहचानने में गलती को कारण ऐसा हुआ.

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