शराब पीना प्रतिबंधित, मगर बनाने पर टैक्स नहीं
शराब पीना प्रतिबंधित, मगर बनाने पर टैक्स नहीं
Share:

पटना : एक ओर तो बिहार सरकार ने राज्य में शराबबंदी लागू कर दी है लेकिन दूसरी ओर उन्होंने शराब के निर्माण में बाॅटलिंग से लेकर निर्यात तक को टैक्स फ्री कर दिया है। इस तरह से बिहारी बाबू ने शराब कारोबार को साध लिया है। दरअसल शराब कारोबारी शराब को प्रतिबंधित करने से मायूस थे ऐसे में बिहार में कारोबार प्रभावित हो रहा था। इस कारोबार में लगे लोगों को राज्य में अपने कारोबार बनाए रखने के उद्देश्य से बिहारी बाबू नीतीश कुमार ने इसे टैक्स के दायरे से बाहर किया है। दरअसल कैबिनेट बैठक में इस तरह का प्रस्ताव सामने आया और इस पर चर्चा के बाद विदेशी शराब और बीयर के व्यापार के लिए विदेशी शराब ओर बीयर के निर्यात शुल्क व बाॅटलिंग को फ्री कर पूरी तरह से खत्म करने का निर्णय लिया।

सैनिको र्की आर्थिक सहायता बढ़ाई

कैबिनेट की इस बैठक में सैनिकल कल्याण निदेशालय के प्रस्ताव पर विचार किया गया और द्वितीय विश्वयुद्ध के मेडल प्राप्त सैनिकों व मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 5000 रूपए से 10000 रूपए करने का निर्णय दिया गया। हालांकि गृह विभाग ने निर्णय दिया था कि इसे 7000 कर दिया जाए।

2219 करोड़ रूपए का प्रावधान

बैठक में निणर्य लिया गया कि विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षेतरकर्मियों के लिए और अधिकारियों के लिए 2219 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जाए। डोर स्टेप डिलिवरी के लिए प्रावधान बैठक में खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग की योजना डोर स्टेप डिलीवरी हेतु मंत्रिपरिषद ने 1.5 लाख करोड स्वीकृत किए हैं। दूसरी ओर केंद्र प्रायोजित अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना से किशनगंज, बेगूसराय, बिहार शरीफ फेज 1 व दरभंगा नगर निकाय को जलआपूर्ति के क्रियान्वयन हेतु 2.39 अरब देने का प्रावधान किया गया।

पानी पर कर की दर बढ़ी

मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि औद्योगिक संस्थाओं को व्यावासायिक उपयोग के लिए मौजूदा दर से 4 गुना बढ़े टैक्स पर पानी मिलेगा। अब कर की दर 450 रूपए से बढ़कर 18 रूपए प्रति गैलन हो जाएगी। इस मामले में जल संसाधन विभाग ने प्रस्ताव दिया था। नल जल योजना के लिए भी सरकारी भूमि के उपयोग को भी स्वीकृति दी गई। नई विज्ञापन नीति प्रदेश कैबिनेट ने नई विज्ञापन नीति को स्वीकृत कर दिया। जिसमें बिहार विज्ञापन नियामावली 2016 का गठन कर दिया गया है। अब सरकार आधुनिक, परंपरागत और पेशेवर विज्ञापन कार्यों को नियमावली के तहत पूर्ण करवाएगी।

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -