राष्ट्रपति ने किया सदस्यता बचाने वाला बिल नामंजूर
राष्ट्रपति ने किया सदस्यता बचाने वाला बिल नामंजूर
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नई दिल्ली : राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा लाभ का पद मामले में फंसे आप के 21 विधायकों की सदस्यता बचाने वाला बिल नामंजूर कर दिया गया है. जबकि साथ ही यह भी बता दे कि पहले ही चुनाव आयोग इस मामले में नोटिस जारी कर चुका है. फ़िलहाल मामले में यह बात सुनने में आई है कि दिल्ली सरकार के अनुसार इन सभी विधायकों को संसदीय सचिव के तौर पर किसी तरह की सुविधा प्रदान नहीं की गई है.

इसके चलते इन्हे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है. हाल ही में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार के इस बिल को लौटाने का काम राष्ट्रपति ने किया है. बता दे कि इस बिल में राज्य सरकार के संसदीय सचिव के पद को लाभ का पद नहीं मानने का प्रावधान किया गया था. इसको लेकर चुनाव आयोग ने भी एक नोटिस जारी किया था और यह पूछा था कि इनकी सदस्यता को खत्म क्यों नहीं किया जाना चाहिए.

जबकि साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नागेंद्र शर्मा का मानना है कि राज्य सरकार का स्पष्ट मानना है कि यह पद लाभ का नहीं है. इस विधेयक के बारे में यह भी बता दे कि इसे भविष्य में इन्हें इनकी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कोई सुविधा देने को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था. लेकिन अब इस बिल के लौटाए जाने के बावजूद विधायकों की सदस्यता पर सीधे किसी तरह का प्रभाव नहीं दिखाई देने वाला है.

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