प्रतापपुर गोलीकांड में अदालत ने आरोपी को सबूतों के आभाव के चलते किया बरी
प्रतापपुर गोलीकांड में अदालत ने आरोपी को सबूतों के आभाव के चलते किया बरी
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सीवान: सोमवार को बहुचर्चित प्रतापपुर गोलीकांड मामले की सुनवाई में कोर्ट ने आरोपित आफताब आलम के खिलाफ सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया.  मामले में अन्य 12 आरोपितों के खिलाफ अभी विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है. 

तत्कालीन सांसद मो शहाबुद्दीन के पैतृक गांव में हुयी गोलीबारी की घटना में एक पुलिसकर्मी और मुठभेड़ में नौ बदमाश मारे गये थे. मामले में  तत्कालीन सांसद मो. शहाबुद्दीन समेत 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज़ किया गया था. जिसकी सुनवाई सुनवाई विशेष अदालत में की जा रही थी. 

मुकदमे की गवाही व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एडीजे पांच मो एजाजुद्दीन की अदालत ने आरोपित आफताब आलम को बरी कर दिया. कोर्ट के मुताबिक, आरोपित के खिलाफ कोई ठोस सबूत अभियोजन पक्ष द्वारा  प्रस्तुत नहीं किया गया है. 

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