अवमानना केस: सजा मिलने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्रशांत भूषण, मांगा अपील का अधिकार
अवमानना केस: सजा मिलने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्रशांत भूषण, मांगा अपील का अधिकार
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नई दिल्ली: वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अवमानना केस में दोषी करार दिए जाने के खिलाफ अपील का अधिकार देने की मांग की है. इसके लिए उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया है और रिट याचिका दायर की है. साथ ही प्रशांत भूषण ने याचिका के जरिए एकतरफा, रोषपूर्ण और किसी ओर की भावनाओं पर विचार किए बगैर किए फैसले की आशंका को दूर करने का भी आग्रह किया है.

प्रशांत भूषण ने शीर्ष अदालत में एक रिट याचिका दाखिल की है. इसमें कहा गया है कि मूल आपराधिक अवमानना मामले में सजा के खिलाफ अपील का अधिकार एक बड़ी और अलग बेंच के माध्यम से सुना जाए. याचिका उनकी वकील कामिनी जायसवाल के जरिए दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि अपील का अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है और वैश्विक कानून के तहत इसकी गारंटी भी है. यह गलत सजा के खिलाफ एक अहम सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा और असल में रक्षा के रूप में सत्य के प्रावधान को सक्षम करेगा.

दाखिल की गई याचिका में आग्रह किया गया है कि अदालत आपराधिक अवमानना के केस में याचिकाकर्ता सहित दोषी शख्स को बड़ी और अलग पीठ में अपील करने का अधिकार दे. इसके साथ ही याचिका में प्रशांत भूषण ने आपराधिक अवमानना मामले में प्रक्रियागत परिवर्तन  का सुझाव दिया है.

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