प्रद्युम्न हत्याकांड - SC ने ट्रस्टियों की ज़मानत की मंज़ूर
प्रद्युम्न हत्याकांड - SC ने ट्रस्टियों की ज़मानत की मंज़ूर
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प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में प्रद्युम्न के पिता को सुप्रीम कोर्ट की ओर से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने रेयान स्कूल के ट्रस्टियों में शामिल पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली, प्रदुम्न के पिता की याचिका को रद्द कर दिया है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत बरक़रार रखने का फैसला दिया.

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले महीने पिंटो परिवार को अग्रिम जमानत देने का फैसला सुनाया था. प्रद्युम्न के पिता ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह ही सुनवाई पूरी हो गई थी. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. प्रद्युम्न के पिता ने कोर्ट में दलील दी थी कि पिंटो परिवार प्रभावशाली है, वह केस को प्रभावित कर सकता है. इसलिए इनकी ज़मानत नामंज़ूर कर दी जाए. वहीं पिंटो के वकील का कहना था कि गुड़गांव के स्कूल के प्रबंधन की किसी गड़बड़ी और ग़लती के लिए मुंबई में बैठे ट्रस्टियों को कैसे ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है.

प्रद्युम्न हत्याकांड में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के लिए, रेयान इंटरनेशनल समूह के सीईओ रायन पिंटो और उनके अभिभावकों, संस्थापक अध्यक्ष अगस्टाइन पिंटो एवं प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो की गिरफ्तारी शामिल थी. लेकिन इन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी जो कोर्ट ने मंज़ूर कर ली थी.

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