दिल्ली सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल, 28 दिसंबर को सुनवाई
दिल्ली सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल, 28 दिसंबर को सुनवाई
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नई दिल्ली: राजधानी में कोरोना मरीजों के लिए 33 निजी अस्पतालों के 80 प्रतिशत ICU बेड आरक्षित करने के लिए दिल्ली सरकार ने आदेश दिया था, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई. चुनौती देने वाली एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स की याचिका पर उच्च न्यायालय ने मामला वेकेशन बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया है. अब 28 दिसंबर को उच्च न्यायालय फ़िर इस मामले की सुनवाई करेगा. साथ ही अदालत ने कई और निर्देश भी दिए हैं. 

आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि कोरोना के केस लगातार दिल्ली में कम हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी प्राइवेट अस्पतालों के ICU बेड को दिल्ली सरकार निरंतर घेर कर रखना चाहती है, जो सीधे तौर पर निजी अस्पतालों के साथ अन्याय है. एक ओर खुद सरकारी अस्पतालों को कोरोना से नॉन कोविड में कन्वर्ट किया जा रहा है, दूसरी ओर, निजी अस्पतालों के आईसीयू बेड आरक्षित किए गए हैं. बाड़ा हिंदूराव अस्पताल को नॉन कोविड अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है.

याचिकाकर्ता का कहना था कि 33 निजी अस्पतालों के 80 फ़ीसदी ICU बेड यदि केवल कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रहेंगे तो नॉन कोविड मरीज भला क्यों इन अस्पतालों में आना चाहेंगे. नॉन कोविड मरीजों में इतना भय होगा कि वह इन अस्पतालों में उपचार ही नहीं कराना चाहेंगे. 

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