Aug 11 2015 05:12 PM
पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस के दावों के निपटारे को तेज बनाने के लिए इपीएफओ (एंप्लॉयीज प्रविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन) समय सीमा 30 दिनों से घटाकर 20 दिन कर दि है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक रिलीज में कहा कि ईपीएफओ ने जुलाई में इस समय सीमा को संशोधित करके 20 दिन कर दिया. ईपीएफओ के परफॉर्मेंस का जायजा लेते हुए सेंट्रल पीएफ कमिशनर के.के.जालान ने सोमवार को बताया कि ईपीएफओ ने जुलाई महीने में 11.56 लाख दावों का निपटारा किया और इनमें से 43 फीसदी को 3 दिनों के अंदर निपटाया, 83 फीसदी को 10 दिनों के अंदर और 97 फीसदी को 20 दिनों के अंदर निपटाया.
मंत्रालय ने रिलीज में कहा, 'ईपीएफओ नई सख्त समय सीमा का पालन करने के लिए कमर कस चुका है. फील्ड ऑफिसर्स से भी पेंशनभोगियों को तुरंत लाभ प्रदान करने के लिए बैंकों के संपर्क में रहने के लिए कहा गया है.
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