मोनो रेल परिचालन में देरी पर लगेगा रोजाना साढ़े सात लाख रुपए का जुर्माना
मोनो रेल परिचालन में देरी पर लगेगा रोजाना साढ़े सात लाख रुपए का जुर्माना
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मुंबई : मोनों रेलों के ठेकेदारों की शामत आने वाली है, क्योंकि मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने अब यह निर्णय लिया है कि मोनो रेल के दूसरे चरण के परिचालन में अगर विलम्ब होता है तो ठेकेदारों को हर एक दिन की देरी के जुर्माने के लिए 7.50 लाख रुपए देना पड़ेंगे. ये फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि ठेकेदार लगातार परिचालन में देरी करते हैं.

उल्लेखनीय है कि इस बारे में एमएमआरडीए के बयान के अनुसार निर्माण कार्य और परिचालन के ठेकेदारों एल एन्ड टी और स्कॉमी इंटरनेशनल को 1 जनवरी 2018 के बाद अगर देरी होती है, तो उसे हर दिन की देरी पर 7.50 लाख रुपये का जुर्माना देना. बता दें कि मोनो-1 और मोनो-2 का परिचालन जनवरी महीने के आखिर तक किया जाएगा. MMRDA के अतिरिक्त आयुक्त संजय खंडारे केअनुसार 'मोनो-1 (चेंबूर-वडाला) और मोनो-2 (वडाला-जैकब सर्कल) की शुरुआत जनवरी महीने के अंत तक कर दी जाएगी.

खास बात यह है कि मोनों रेल के दूसरे चरण का परिचालन वर्ष 2015 में शुरू किया जाना था, लेकिन तारीख हमेशा आगे बढ़ती गई.मोनो के दूसरे चरण के आरम्भ के लिए MMRDA ने 15 बार समय-सीमा का उल्लंघन किया है.

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