Jul 09 2015 04:18 PM
उत्तराखंड : नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाई कोर्ट ने संसदीय सचिव के रूप में विधायकों की नियुक्ति और उनको लालबत्ती आवंटन को असंवैधानिक बताया है. और हाई कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को सभी संसदीय सचिवों के साथ राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. मामले में अब अगली सुनवाई की तारीख नोटिस के क्रियान्वयन के बाद तय की जाएगी. गौरतलब है कि राज्य के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता प्रकाश पंत ने जनहित याचिका दायर की थी जिसमें संसदीय सचिवों को मंत्रियों की तरह सुविधा देने को गलत बताया था.
पंत ने बताया कि इससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार तो पड़ता ही है.और ये पूरी तरह असंवैधानिक भी है. उन्होंने कहा कि सरकार ने अधिकांश विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर उन्हें कई ऐसी सुविधाओं दी है, जो कि मंत्रियों को मिलती है. यहीं नहीं, इन संसदीय सचिवों को विभागों पर भी लाद दिया गया है.जिससे कार्य प्रणाली पर भी विपरीत असर पड़ता है.
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