यौन शोषण के आरोपी पचौरी टेरी से हुए बर्खास्त
यौन शोषण के आरोपी पचौरी टेरी से हुए बर्खास्त
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बेंगलुरु : टेरी के विवादित प्रमुख आर के पचौरी को आज उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया. वह यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे हैं. द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) की संचालन परिषद की बैठक में उर्जा दक्षता ब्यूरो (BBI) के महानिदेशक अजय माथुर को इसका नया महानिदेशक नियुक्त करने का फैसला लिया गया. माथुर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा दी गयी वर्तमान जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद बदलाव के संक्षिप्त दौर के बाद जितना जल्दी संभव होगा माथुर इस पद की जिम्मेदारी संभाल लेंगे.

इस साल 13 फरवरी को 74 वर्षीय पचौरी के खिलाफ टेरी की एक वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा लगाए यौन उत्पीडन के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. दिल्ली की एक अदालत ने पचौरी की अग्रिम जमानत मंजूर की थी. इससे पहले 26 फरवरी को अदालत ने पचौरी पर टेरी कार्यालय में प्रवेश करने और इसके अधिकारियों से संपर्क करने पर रोक लगाई थी.

अदालत ने उनसे देश छोडकर नहीं जाने के लिए कहा था और उन्हें गिरफ्तारी से 27 मार्च तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था. दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पचौरी को गुडगांव प्रधान कार्यालय और एक शाखा को छोडकर कार्यालय के परिसर में जाने की अनुमति दी थी. टेरी के बयान में कहा गया कि जीसी ने इस सवाल पर भी विचार किया कि कथित यौन उत्पीडन के मुद्दे पर टेरी की आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट पर क्या कदम उठाया जा सकता है. बयान में कहा गया कि इस रिपोर्ट पर कार्रवाई पर अदालत ने रोक लगा दी थी और फैसला सुनाया कि आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर रोक लगी रहेगी.

बयान में कहा गया कि 29 मई 2015 के फैसले में यह भी कहा गया कि इस समिति ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का बिल्कुल पालन नहीं किया जो नियमों के खिलाफ है. टेरी की जीसी सभी अदालती कार्यवाही का सम्मान करती है और उसके निर्देश का पालन करती है.

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