ED के बाद अब चिदंबरम के वकीलों को सताया यह डर, कहा- हमारी याचिका सुन लीजिए'
ED के बाद अब चिदंबरम के वकीलों को सताया यह डर, कहा- हमारी याचिका सुन लीजिए'
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नई दिल्‍ली : INX मीडिया हेराफेरी केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार को कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और देश के पूर्व वित्‍त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम याचिका खारिज कर दी गई है. चिदंबरम के वकीलों द्वारा सुबह 10:30 बजे जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच से जल्‍द सुनवाई की मांग की गई तो, जस्टिस रमन्ना की बेंच द्वारा याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया है और इस याचिका को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पास फ़िलहाल भेजा है. 

पी. चिंदबरम के वकील कपिल सिब्‍बल की तरफ से न्‍यायालय से आग्रह किया गया है कि उनकी अपील को जल्द सुना जाए, हालांकि इसका सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह कहते हुए विरोध किया गया है कि यह मामला गंभीर है और इस पर कपिल सिब्बल ने कहा है कि हमें गिरफ्तारी का डर है. हमारी याचिका को सुन लीजिए. जस्टिस रमन्ना डरा इस केस में कहा कि मुख्य न्यायाधीश खुद तय करेंगे कि कब और कौन इस पर सुनवाई करेगा. 

ED ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर 

साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से पी. चिदंबरम को तुरंत गिरफ्तारी पर राहत मिलने से बहुत बड़ा झटका भी लगा है. वहीं दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पी. चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी हुआ है. यानी अब पी. चिदंबरम अगर देश से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो एयरपोर्ट पर ही उन्हें पकड़ा जा सकता है. 

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