इस मामले को लेकर निर्भया के दोषी के वकील करेंगे पैरवी
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कोरोना संक्रमण के बीच हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1983 पीटीआई की नौकरी फिलहाल बच गई है. इन्हें हटाने के आदेशों पर स्कूल शिक्षा विभाग ने मौखिक रूप से रोक लगा दी है. पीटीआई को रिलीव करने को लेकर स्कूलों में सुबह से शाम तक संशय की स्थिति रही. बीईईओ की ओर से जारी मौखिक आदेशानुसार अधिकांश पीटीआई को नहीं हटाया गया है.

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शुक्रवार को पूरे मामले को लेकर सरकार स्तर पर भी मंथन हुआ. मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा व निदेशक मौलिक शिक्षा शामिल हुए. सरकार इस मामले में बीच का रास्ता अपनाएगी. अगले आदेशों तक इन्हें नहीं हटाया जाएगा. साथ ही, पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में वकील एपी सिंह के जरिये बड़ी बेंच में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे. अगर आदेशों पर स्टे मिल जाता है तो पीटीआई बचे रहेंगे. अन्यथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इन पदों को भरने के लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू कर चुका है. जिसमें चयनित व गैर चयनित अभ्यर्थियों को शामिल हो सकेंगे.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि निदेशक मौलिक शिक्षा ने वीरवार को 1983 पीटीआई को तीन दिन में रिलीव करने के आदेश देते हुए 31 मई तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी. जीका तीखा विरोध हुआ. सर्व कर्मचारी संघ व हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने जिलों में काला दिवस मनाते हुए रोष प्रदर्शन किए. वही, सर्व कर्मचारी संघ अध्यक्ष सुभाष लांबा व हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ सीएन भारती ने कहा कि सरकार जल्दी पीटीआई को न हटाने के लिखित आदेश जारी करे. सीएम मनोहर लाल ने उनके साथ बैठक में पीटीआई को नौकरी से न हटाने का आश्वासन दिया था.

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