मकान किराया माँगने पर लगाया रेप का आरोप
मकान किराया माँगने पर लगाया रेप का आरोप
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नई दिल्ली : हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए किराएदार महिला से रेप के प्रयास करने के आरोपी को बरी कर दिया है। द्वारका अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सभी सबूतों को देखते हुए नतीजे पर पहुँची है कि महिला के द्वारा लगाए गए आरोप झूठे है, इसलिए अदालत ने आरोपी को बरी करने की इजाजत दी है। द्वारका अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने अपना फैसला देते हुए कहा है कि महिला के द्वारा दिये बयानों में महिला ने बयान को बार-बार बदला है इसलिए उसके बयानों को भरोसेमंद व विश्वासपूर्ण नहीं माना जा सकता है।

न्यायालय ने कहा है कि महिला के बयानों को मानना आपराधिक कानून के सिद्धांतो के खिलाफ है। इस मामले मे बरी हुए आरोपी ने अदालत को अपना बयान देते हुए कहा कि महिला और उसका पति सितम्बर 2014 को किराए पर रहने के लिए आए थे, इसी दौरान इन किरायेदारों ने काफी समय से बिजली बिल व किराया नहीं दिया था, किराये से बचने के कारण महिला ने अपने पति के इशारे में आकर मुझ पर रेप का झूठा आरोप दर्ज करवा दिया।

अदालत ने मामले को छलपूर्ण बताते हुए आरोपी पुष्पेंद्र को बरी किया है। महिला के बयान के अनुसार 14 अक्टूबर 2014 को महिला अपने घर पर अकेली थी उसका पति भी घर पर मौजूद नहीं था, इस बीच आरोपी ने रेप का प्रयास किया, महिला ने दावा किया कि वो किसी तरह उस से बच कर घर से बाहर आ गई।

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