क्रेडिट कार्ड से बिल भुगतान पर 2 लाख की सीमा से पांच को मिली छूट
क्रेडिट कार्ड से बिल भुगतान पर 2 लाख की सीमा से पांच को मिली छूट
Share:

नई दिल्ली : हालाँकि वित्त कानून 2017 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2017 से दो लाख रुपये या उससे ऊपर के नकद लेन-देन पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन आयकर विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर इस धारा से पांच इकाइयों को छूट दी है. आयकर विभाग के इस फैसले से संबंधितों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत राहत मिल गई है.

बता दें कि दो लाख से अधिक के लेनदेन से जिनको छूट दी गई है उनमे बैंक या सहकारी बैंकों की तरफ से बैंक प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त राशि, क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी या संस्थान द्वारा बिलों के भुगतान के एवज में प्राप्त रकम शामिल हैं. इसके अलावा धारा 269 एसटी के तहत प्री-पेड भुगतान के उत्पाद जारी करने वालों द्वारा एजेंट से प्राप्त रकम, खुदरा केंद्रों (आउटलेट) से व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक द्वारा प्राप्त राशि तथा आयकर कानून, 1961 की धारा (17ए) के तहत कुल आय में शामिल नहीं होने वाली रकम को छूट दी गई है.

इस बारे में राजस्व विभाग ने खुलासा किया कि अधिसूचना को एक अप्रैल 2017 से प्रभावी माना जाएगा. अधिसूचना तीन जुलाई को जारी की गई. इससे पहले, विभाग ने कहा था कि दो लाख रुपये की नकद लेनदेन की सीमा सरकार, बैंक, डाकघर बचत जमा या सहकारी बैंकों द्वारा प्राप्ति पर लागू नहीं होगी. बताया जा रहा है कि इससे बैंक क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलेगी और इन उपयुक्त मामलों के समक्ष आने वाली परेशानियां दूर होंगी.

यह भी देखें

भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे सुरेंद्र कथूरिया के घर मिली करोड़ों की संपत्ति

आयकर विभाग के सामने हाजिर हुए मीसा और शैलेश कुमार

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -