पायल अब्दुल्ला की बढ़ी मुश्किलें
पायल अब्दुल्ला की बढ़ी मुश्किलें
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नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्णय से जम्मू - कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पूर्व पत्नी पायल अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल न्यायालय ने उन्हें नई दिल्ली के अकबर रोड़ का सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा है। हालांकि न्यायालय ने इस मामले में कहा है कि अभी इस आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है। हालांकि इस मामले में पायल ने कहा कि इस मामले में सुरक्षा को लेकर किसी तरह परेशानी नहीं है।

इस मामले में पायल अब्दुल्ला ने याचिका लगाई कि दिल्ली के 7 अकबर रोड़ के टाईप - 8 बंगले को सुरक्षा कारणों से खाली न करवाया जाए। इसके पूर्व पायल अब्दुल्ला ने यात्रिका लगाई थी और उच्च न्यायालय से कहा था कि उनके बंगले को खाली न करवाया जाए। इसके बाद केंद्र सरकार और जम्मू - कश्मीर की सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया था।

दरअसल उमर अब्दुल्ला के परिवार से होने के कारण उन्हें जम्मू - कश्मीर के आतंकियों से खतरा होने की बात का अंदेशा भी पायल ने जताया था। इस मामले में यह कहा गया कि उन्हें इस बंगले के अलावा दूसरे स्थान पर भी सुरक्षा दी जा सकती है। इस मामले में जम्मू - कश्मीर की सरकार ने कहा कि यह बंगला राज्य के मुख्यमंत्री के लिए आवंटित है। इतना ही नहीं पायल की सुरक्षा केंद्र सरकार को नहीं राज्य सरकार को करनी है। ऐसे में उन्हें बंगला खाली करना होगा।

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