अब अंग्रेजी के खिलाफ इन 6 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले
अब अंग्रेजी के खिलाफ इन 6 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय के फैसले अब जल्द ही हिंदी में भी उपलब्ध होंगे। इस माह के आखिरी तक शीर्ष अदालत का जजमेंट न केवल इंग्लिश में बल्कि हिंदी समेत छह क्षेत्रिये भाषाओं में मुहैया होगा। शीर्ष अदालत वेबसाइट पर अभी केवल इंग्लिश भाषा में जजमेंट उपलब्ध होता है। महीने के अंतिम तक हिंदी सहित छह भाषाओं में ये वेबसाइट पर मुहैया होंगे।

यानि अब शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर फैसलों कॉपी अंग्रेजी के अलावा हिंदी, असमी, मराठी, उड़िया, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में भी आएगी। इसके लिए मुख्य न्यायाधीश ने सॉफ्टवेयर को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। शीर्ष अदालत की इन हाउस इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर विंग इसके लिए कार्य  कर रही है। उल्लेखनीय है कि 2017 में कोच्ची में एक प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बात पर जोर दिया था कि जजमेंट क्षेत्रीय भाषाओं में भी होना चाहिए, इससे गैर इंग्लिश भाषी लोगों को लाभ होगा। 

शुरुआत में सिविल मैटर जिनमें दो लोगों के बीच विवाद हो, क्रिमिनल मैटर, मकान मालिक और किरायेदार का मामला और वैवाहिक विवाद से संबंधित मामले के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में अपलोड किया जाएगा। अभी हिंदी, तेलगू, असमी, कन्नड़, मराठी और उड़िया भाषाओं में जजमेंट मुहैया कराया जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ अंग्रेजी में ही जजमेंट आते हैं।

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