नौकरीपेशा की जेब पर जेटली की नज़र, अब 60% PF पर लगेगा टैक्स
नौकरीपेशा की जेब पर जेटली की नज़र, अब 60% PF पर लगेगा टैक्स
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नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के बजट में EPF और अन्य योजनाओं में सभी स्तरों पर छूट की पुरानी व्यवस्था में बदलाव करते हुए 1 अप्रैल 2016 के बाद किए गए योगदान पर अंतिम निकासी के समय 60 प्रतिशत योगदान पर सेवानिवृत्ति कर लगाने का प्रस्ताव किया है.

आप को बता दें कि अभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित सामालिक सुरक्षा योजनाएं पूरी तरह कर छूट के दायरे में आती हैं. ये योजनाएं ‘इग्जेम्प्ट-इग्जेम्प्ट-इग्जेम्प्ट’ (EEE) के अंतर्गत आती हैं. यानी जमा, ब्याज और निकासी तीनों पर कर छूट का प्रावधान है.

विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं पर समान कर व्यवहार के इरादे से बजट में 1 अप्रैल 2016 के बाद कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति कोष में जमा राशि में से 40 प्रतिशत तक की निकासी पर कोई कर नहीं लगेगा। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद सेवानिवृत्ति योजनाओं में किए गए योगदान पर जमा राशि की निकासी 40 प्रतिशत के अलावा शेष पर टैक्स चुकाना होगा. धारा 80 CCD के मौजूदा प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी राशि पर कर लगता है.

पेंशन युक्त समाज की ओर बढ़ने की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मैं नेशनल पेंशन सिस्टम के मामले में 40 प्रतिशत तक निकासी पर कर छूट का प्रस्ताव करता हूं. सेवानिवृत्ति कोष और EPF समेत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के मामले में भी 1 अप्रैल 2016 के बाद के कुल कोष में 40 प्रतिशत राशि कर मुक्त रहेगी. उन्होंने कहा कि पेंशनभोगी की मौत के बाद उसके कानूनी वारिस को मिलने वाली राशि पर कोई कर नहीं लगेगा.

जेटली ने मान्यता प्राप्त भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति कोषों में कर लाभ के लिए नियोक्ताओं का योगदान सालाना 1.5 लाख रुपए तक सीमित रखने का प्रस्ताव किया है. वित्त मंत्री ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) द्वारा उपलब्ध सेवानिवृत्ति सेवाओं और EPFO द्वारा कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवाओं को सेवा कर से मुक्त करने का प्रस्ताव भी किया. सरकार ने EPFO द्वारा कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवाओं पर 14 प्रतिशत सेवा कर को समाप्त किया जाएगा.

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