अब सामान्य पासपोर्ट बनवा सकेंगे राहुल गांधी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी अनुमति
अब सामान्य पासपोर्ट बनवा सकेंगे राहुल गांधी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी अनुमति
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नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की नया पासपोर्ट जारी करने के लिए  'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) की मांग वाली याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। अदालत ने राहुल गांधी को 3 साल के लिए NOC दे दी है। इससे पहले अदालत ने राहुल गांधी पासपोर्ट मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था। जिसके बाद न्यायालय ने दोपहर 1 बजे आदेश पारित किया।दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 10 वर्ष की अवधि के लिए एक नया साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए NOC की मांग के साथ याचिका दाखिल की थी। जिसका भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध किया था। 

रिपोर्ट के अनुसार, स्वामी ने दिल्ली की एक कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि आवेदक के पास दस वर्षों के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। स्वामी ने कोर्ट में कहा था कि, आवेदन में 10 वर्षों के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए कोई योग्यता नहीं है। कोर्ट इजाजत देने के लिए विवेक का इस्तेमाल कर सकती है। अदालत, न्याय व कानून के व्यापक क्षेत्रों में राहुल गांधी के मामले पर फैसले लेने में अन्य संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद इजाजत देने के विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। 

स्वामी ने आगे कहा कि इस स्तर पर आवेदक (राहुल गांधी) के पास NOC एक साल से अधिक के लिए नहीं हो सकती है और इसकी समीक्षा वार्षिक या इस अदालत द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर की जा सकती है। भाजपा नेता ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि, अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह पासपोर्ट रखने का अधिकार भी पूर्ण अधिकार नहीं है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन आता है। 
 
बता दें कि, इससे पहले नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्डरिंग के आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से नए पासपोर्ट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 मई को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को शुक्रवार 26 मई तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए कहा था। उल्लेखनीय है कि, राहुल गांधी ने सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने के बाद अपने राजनयिक यात्रा दस्तावेज को सरेंडर करने के बाद नया 'साधारण पासपोर्ट' हासिल करने के लिए NOC हासिल करने के लिए कोर्ट का रुख किया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने कहा था कि जमानत आदेश में राहुल की यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था और कोर्ट ने उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के स्वामी के आग्रह को खारिज कर दिया था।

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