Jan 27 2016 12:34 PM
नई दिल्ली। स्टार्टअप्स को 3 साल तक EPFO और ESIC के पास न तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और न ही ये संगठन इनकी जांच करेंगे. श्रम मंत्रालय के सचिव शंकर अग्रवाल ने इस मामले में दोनों संगठनों को चिट्ठी लिखी है. पीएम नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में इन कंपनियों को कई रियायतें देने का वादा किया था श्रम मंत्रालय का आदेश उसी दिशा में उठाया गया कदम है.
स्टार्टअप्स को कई श्रम कानूनों के पालन में रियायत दी गई है. इन कानूनों के मुताबिक प्रथम वर्ष कंपनियों को रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा. सरकारी इंस्पेक्टर उनकी जांच भी नहीं करेंगे. स्टार्टअप्स का सेल्फ डिक्लेरेशन ही पर्याप्त समझा जाएगा. दूसरे और तीसरे वर्ष भी उन्हें रिटर्न फाइल करने और जांच से छूट प्राप्त होगी.
लेकिन अगर उनके खिलाफ इन कानूनों के तहत कोई 'विश्वसनीय' शिकायत आती है तो सरकारी इंस्पेक्टर उनकी जांच कर सकते हैं. इसके लिए लिखित शिकायत और सेंट्रल एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस यूनिट की मंजूरी जरूरी होगी.
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