12 नवम्बर से टिकिट रद्द करने पर भरना पड़ेगा ज्यादा हर्जाना
12 नवम्बर से टिकिट रद्द करने पर भरना पड़ेगा ज्यादा हर्जाना
Share:

भारतीय रेल विभाग के द्वारा कई बार अपने नियमो में फेरबदल किया जाता है. और अब मामले में टिकिट रद्द किये जाने के नियम में बदलाव की बातें सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि अब ट्रेन के आरंभिक स्थान से चलने के बाद टिकिट को रिफंड नहीं करवाया जा सकेगा और ना ही यात्री को इसके लिए वापस पैसा मिलेगा. जानकारी में ही यह भी बता दे कि आपको करीब 4 घंटों पहले ही अपने टिकिट को रिफंड करवाना होगा.

इस नियम के बारे में यह कहा जा रहा है कि इसे 12 नवम्बर से ही पूरे देश में लागू किया जाना है. इसके साथ ही जानकारी में यह बात सामने आई है कि RAC और वेटिंग टिकट का पैसा भी आपको ट्रेन के आरंभिक स्थान से चलने से आधे घण्टे पहले के समय में मिलेगा. और यदि इसके बाद टिकिट रिफंड किया जाता है तो यात्री को टिकिट का पैसा वापस नही मिल पायेगा.

इसके साथ ही आपको इस बात से भी अवगत करवा दे कि यदि आप 48 घंटों पहले टिकिट रद्द करवाते है तो इसके लिए भी रेलवे के द्वारा आपको AC फर्स्ट क्लास के 240 रूपये, AC सेकंड क्लास के 200 रूपये, AC थर्ड क्लास के 180 रूपये, स्लीपर के 120 रूपये, सेकंड क्लास के 60 रूपये का हर्जाना देना होगा.

जबकि साथ ही यह कहा जा रहा है कि टिकिट यदि 12 घंटे पहले रद्द करवाया जाता है तो इन चार्जेस के अलावा अतिरिक्त 25 फीसदी रकम काटी जाना है. इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि अब स्टेशन मास्टर भी आपके टिकिट को रद्द कर सकते है.

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -