अब फ्लाइट टिकट कैंसल कराना हुआ सस्ता, नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क
अब फ्लाइट टिकट कैंसल कराना हुआ सस्ता, नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क
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नई दिल्ली : आज 1 अगस्त से फ्लाइट का टिकट कैंसल कराना सस्ता हो जाएगा. नए नियमों के अनुसार एयरलाइंस मूल किराया और ईंधन शुल्क से ज्यादा कैंसलेशन चार्ज नहीं काट सकेंगी रिफंड के नाम पर कोई भी कोई भी अतिरिक्त शुल्क एयरलाइंस नहीं ले सकेंगी. यहां तक कि यात्री के नाम में सुधार पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा.

डीजीसीए ने नियमों को जो अंतिम रूप दिया है उसके अनुसार टिकट कैंसल कराने या इस्तेमाल न करने की स्थिति में एयरलाइंस सभी वैधानिक कर तथा उपभोक्ता विकास शुल्क, हवाई अड्डा विकास शुल्क समेत यात्री सेवा शुल्क वापस करेंगी.यह नियम किसी भी ऑफर के तहत बुक कराए गए टिकटों पर भी लागू होगा.उन टिकटों पर भी, जिनमें मूल किराया नॉन-रिफंडेबल हैडीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि कोई भी कैंसलेशन चार्ज मूल किराया और ईंधन शुल्क के योग से अधिक नहीं होगा.

नए नियमों में अब रिफंड भुगतान की समय सीमा तय कर दी गई है.अगर किसी यात्री ने फ्लाइट का टिकट क्रेडिट कार्ड से कराया है तो इसे कैंसल कराने के 7 दिनों में कार्ड खाते में पैसा वापस हो जाएगा, वहीं अगर अपने कैश में टिकट बुक कराया है तो कैंसल होने पर पैसा हाथों-हाथ मिल जाएगा.एजेंट या पोर्टल से टिकट से अधिकतम 30 दिन में रिफंड होगा. ये सभी नियम घरेलू के साथ विदेशी एयरलांइस पर भी लागू होंगे जो भारत से या भारत के लिए उड़ाने मुहैया कराते हैं.

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