विनय की याचिका पर फिर सुनवाई, सरकारी वकील ने कहा- 'आरोपी का कोई मेडिकल इतिहास नहीं...'
विनय की याचिका पर फिर सुनवाई, सरकारी वकील ने कहा- 'आरोपी का कोई मेडिकल इतिहास नहीं...'
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नई दिल्ली: वर्ष 2012 से लगातार चल रहे निर्भया के केस ने जैसे ही एक रुख पकड़ा तब ही आरोपियों के वकील ने एक नई चाल चल दी है. वहीं  निर्भया के दोषी विनय शर्मा की एक याचिका पर आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान तिहाड़ जेल के वकील इरफान अहमद ने विनय की मेडिकल रिपोर्ट अदालत को सौंपी. इरफान अहमद ने बताया कि दोषी विनय ने खुद जेल की दीवारों पर अपना सिर पटका था जिसके तुरंत बाद उसका इलाज तिहाड़ के डॉक्टरों ने किया था. तिहाड़ ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी अदालत को सौंपी है.

मिली जानकारी के अनुजसार इस बात का पता चला है कि तिहाड़ के वकील इरफान ने अदालत को बताया कि विनय की मानसिक अस्थिरता की कोई पुरानी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, जैसा विनय के वकील एपी सिंह ने बताया है. इरफान अहमद ने कोर्ट को ये भी बताया कि दोषी विनय ने हाल ही में अपनी मां और वकील को दो फोन किए थे, तो क्यों उसके वकील यह दावा कर रहे हैं कि वह अपनी मां को भी नहीं पहचान पा रहा है?

दोषी पवन ने अपने सरकारी सलाहकार से मिलने से किया इनकार: जंहा यह भी कहा जा रहा है कि निर्भया के दोषी पवन गुप्ता ने अपने नए कानूनी सलाहकार रवि काजी से मिलने इनकार कर दिया है. AP सिंह के केस छोड़ने के बाद अदालत ने रवि काजी को पवन का वकील नियुक्त किया था. चारों दोषियों में पवन गुप्ता ही ऐसा है जिसके पास अब भी क्यूरेटिव पिटिशन और दया याचिका के दो कानूनी विकल्प बचे हैं. अब पवन के इनकार के बाद यह मामला थोड़ा फंस गया है. वहीं इस बात का पता चला है कि पवन ने डेथ वारंट जारी होने के बाद से अपने वकील रवि काजी से कोई संपर्क नहीं किया है. इन दोनों के बीच बचे हुए कानूनी विकल्पों के उपयोग को लेकर कोई बात नहीं हुई  है. हालांकि अभी ये पता नहीं चल सका है कि पवन ने रवि काजी से मिलने से इनकार क्यों किया. अगर आगे भी पवन अपने बचे विकल्पों को उपयोग नहीं करता है तो उसे 3 मार्च 2020 को सुबह 6 बजे फांसी लगना तय है.

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