छत्री से अतिक्रमण नहीं हटाने पर हाई कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी
छत्री से अतिक्रमण नहीं हटाने पर हाई कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी
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इंदौर: एमजी रोड स्थित बोलिया सरकार छत्री के आसपास से अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर बीते गुरुवार को हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई हैं. वहीं कोर्ट ने नगर निगम को आदेश भी दे दिया हैं कि 27 फरवरी तक अतिक्रमण हटाकर पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश की जाए. इस मामले पर बीती सुनवाई हाई कोर्ट ने नगर निगम को 10 दिन का समय देकर जवाब देने को कहा था. पर बीते गुरुवार को सुनवाई हुई तो निगम की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया था.

भारत रक्षा मंच की ओर से यह जनहित याचिका दर्ज की गई है. वहीं मंच की ओर से अधिवक्ता आरके पंडाग्रे, देवेंद्र पेंडसे पैरवी कर रहे हैं. इस याचिका में उल्लेख किया है कि छत्री के प्रवेश द्वारा के दोनों और अतिक्रमण हो चुका है, जबकि छत्री ऐतिहासिक महत्व की स्थान है. नगर निगम ने इस याचिका के जवाब में पहले बताया था कि छत्री के आसपास किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है. फिर याचिकाकर्ता ने प्रति उत्तर पेश करते हुए अतिक्रमण के प्रमाण पेश किए थे. तभी हाई कोर्ट ने प्रमाण देखने के पश्चात् कार्रवाई करने के आदेश दिए थे. अब 27 के पहले कार्रवाई कर निगम को हाई कोर्ट में जवाब पेश करना होगा.

दरअसल नगर निगम हेरिटेज वाॅक के अंतर्गत छत्री का कायाकल्प कर रहा है, परन्तु छत्री के प्रवेश द्वारा की दुर्दशा पर ध्यान नहीं है. वहीं बगैर निगम से नक्शा स्वीकृत हुए दुकानें संचालित हो रही हैं. नई दुकानें भी आकार ले चुकी हैं. ऐतिहासिक द्वार को भी काफी नुकसान पहुंचाया जा चुका है. यहां आने वालों को छत्री तो दूर से नजर आती है, परन्तु प्रवेश द्वार नजर नहीं आता हैं.

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