Jul 03 2015 11:23 AM
हरिद्वार : नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने तीर्थ स्थानों को साफ़ सुथरा बनाने के चलते हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे तीर्थस्थलों पर गंगा किनारे प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाई है और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माने के रूप में 5000 रुपये चुकाने होंगे. NGT ने हरिद्वार नगर निगम, पुलिस और स्टेट पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को गंगा के डूब क्षेत्र और घाटों का लगातार दौरा करने के निर्देश दिए गए है, ताकि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके.
NGT अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने बताया कि हरिद्वार और ऋषिकेश के पूरे इलाके में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है. अब प्लास्टिक का उपयोग न तो भोजन परोसने, पैकिंग और न ही सामान ले जाने के लिए किया जा सकेगा. इस नियम के सख्ती से लागू करने के लिए दुकानदारों को भी प्लास्टिक बैग उपयोग न करने के निर्देश दिए गए है. वहीँ NGT ने नगर निगम को एक हफ्ते के अन्दर सभी जगहों पर डस्टबिन रखने के निर्देश दिए है.
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