हम सभी में से कई लोग हैं जो आए दिन किसी होटल या रेस्तरां में जाते रहते हैं। जी हाँ और कई लोग ऐसे भी हैं जो कभी-कभी होटल का खाना खाते हैं या फिर कुछ ऐसे जो हफ़्ते में एक-दो बार चले ही जाते हैं। वैसे तो एक अच्छा और किफ़ायती रेस्तरां ढूंढना भी बड़ा सिर दर्दी होता है, क्योंकि अधिकतर होटल और रेस्तरां खाने के मनचाहे दाम के साथ-साथ मनचाहा ‘सर्विस टैक्स’ अलग से जोड़ देते हैं। केवल यही नहीं बल्कि इसके अलावा, खाने पर GST भी अलग से होता है और ऐसे में ग्राहक को खाने से पहले बिल की चिंता सताने लगती है। हालाँकि इस बड़ी समस्या के बीच सरकार ने इस पर नई गाइडलाइन बनाकर ग्राहकों को राहत की सांस दी है। जी दरअसल केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भारतीय होटलों और रेस्तरां द्वारा सर्विस चार्ज वसूलने को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आप सभी को बता दें कि गाइडलाइंस के तहत उपभोक्ता 1915 नंबर पर कॉल करके होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ़ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
हम आपको यह भी बता दें कि CCPA की स्थापना जुलाई 2020 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षित करने, लागू करने और उल्लंघन करने वालों की जांच, मुकदमा चलाने और उन्हें दंडित करने के लिए की गई थी। तो अब हम जानते हैं क्या है सर्विस टैक्स को लेकर सीसीपीए की 5 नई गाइडलाइन:
1. कोई भी होटल या रेस्तरां बिल के साथ ऑटोमेटिक या डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे।
2. उपभोक्ताओं से किसी अन्य नाम से सेवा शुल्क़ वसूला नहीं जायेगा।
3. कोई भी होटल या रेस्तरां किसी ग्राहक को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए फ़ोर्स नहीं करेगा। ग्राहक को स्पष्ट रूप से बताएं कि सर्विस चार्ज वैकल्पिक है और ये ग्राहक पर निर्भर करता है कि वो दें या न दें।
4. सर्विस चार्ज के न देने पर कोई भी होटल या रेस्तरां सेवाओं के प्रवेश या प्रावधान पर कोई भी प्रतिबंध उपभोक्ताओं पर नहीं लगाएगा।
5. फ़ूड बिल के साथ जोड़कर न ही सेवा शुल्क लिया जाएगा और न ही टोटल बिल के साथ सर्विस टैक्स जोड़कर जीएसटी वसूली जाएगी।
अगर होटल या रेस्तरां बताई गई सर्विस टैक्स पर गाइडलाइन को फ़ॉलो न करें, तो एक ग्राहक को क्या करना चाहिए?- ग्राहक होटल या रेस्तरां से बोल सकता है कि वो खाने के साथ जोड़े गए सर्विस टैक्स को हटा दें। 1915 नंबर पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल एप पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। वहीं इसके बाद भी अगर होटल या रेस्तरां न मानें, तो ग्राहक National Consumer Helpline पर होटल या रेस्तरां के खिलाफ़ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ग्राहक उपभोक्ता आयोग में या Edaakhil पोर्टल http://www।edaakhil।nic।in के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक CCPA द्वारा जांच और उसके बाद की कार्यवाही के लिए संबंधित ज़िले के ज़िला कलेक्टर से शिकायत कर सकते हैं। इसी के साथ उपभोक्ता com-ccpa@nic।in पर ई-मेल भेजकर सीधे CCPA को अपनी शिकायत पहुंचा सकता है।
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