10 साल पहले लापरवाही के कारण हुई थी युवक की मौत, अब अस्पताल को देना होगा 25 लाख जुर्माना
10 साल पहले लापरवाही के कारण हुई थी युवक की मौत, अब अस्पताल को देना होगा 25 लाख जुर्माना
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक अस्पताल की लापरवाही के चलते आज से 10 साल पहले एक 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी. इस मामले में दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने हॉस्पिटल पर 25 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है. यह मामला 9 दिसंबर 2009 का है. उस दौरान दिल्ली में स्वाइन फ्लू अपने चरम पर था. पालम में रहने वाले कैलाश खंडेलवाल ने अपने 24 वर्षीय बेटे उमेश के बीमार होने पर उसे इलाज हेतु द्वारका के आयुष्मान अस्पताल में भर्ती कराया था.

कैलाश खंडेलवाल के बार-बार कहने के बाद भी हॉस्पिटल ने उनके पुत्र का H1N1 टेस्ट नहीं किया. तीन दिन बाद जब उसकी हालत और अधिक बिगड़ गई तो कैलाश ने हॉस्पिटल को टेस्ट कराने के लिए जोर दिया जिसके बाद पता चला कि अस्पताल की लैब के पास H1N1 टेस्ट कराने की सुविधा ही मौजूद नहीं है. उमेश का H1N1 टेस्ट दूसरी लेबोरेट्री से कराया गया जिसमें स्पष्ट हो गया कि उसे स्वाइन फ्लू है. किन्तु उस समय तक उमेश की हालत और अधिक बिगड़ चुकी थी और 15 दिसंबर को उसकी मृत्यु हो गई.

कंज्यूमर कमीशन ने अपने फैसले में कहा है अस्पताल स्वयं ही 'विकलांग' था और उमेश का सही उपचार करने में नाकाम रहा. कमीशन ने अपने आदेश में लिखा है कि यदि अस्पताल उमेश को सही उपचार नहीं दे सकता था तो ऐसे में उसे उमेश को भर्ती ही नहीं करना चाहिए था. लेकिन अस्पताल में सुविधाएं ना होने के बाद भी उमेश को भर्ती किया गया और सही उपचार भी नहीं दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई लिहाजा अस्पताल की इस गंभीर लापरवाही के लिए उस पर हम 25 लाख का जुर्माना लगाते हैं.

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