एनईपी 2020 भारत के संघीय चरित्र की उड़ाई धज्जियां
एनईपी 2020 भारत के संघीय चरित्र की उड़ाई धज्जियां
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एनईपी 2020 तमिलनाडु राज्य में बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रोवर्सी सामने आ रही है. शिक्षाविदों के एक बयान में कहा गया है, ' एनईपी 2020 ईसीसीई और प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के सभी निर्णयों को नियंत्रित करके, व्यावसायिक शिक्षा सहित केंद्रीकरण को बढ़ावा देकर भारत के संघीय चरित्र को ध्वस्त करता है. जो व्यक्त नहीं किया जा सकता है.  बयान में कहा गया है कि चूंकि राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की थी, इसलिए विधानसभा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत सातवीं अनुसूची में सूची द्वितीय के अधीन शिक्षा के हस्तांतरण की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए (जैसा कि मूल संवैधानिक योजना में मामला था).

' जैसा कि कहा जा रहा है, मूल रूप से शिक्षा संविधान में एक राज्य का विषय था. 1976 में (आपातकाल के दौरान) 42 वें संविधान संशोधन द्वारा, इसे समवर्ती सूची (अनुच्छेद 246 के तहत सूची III) में स्थानांतरित कर दिया गया था, ' बयान के हस्ताक्षरकर्ताओं ने बताया है कि एनईपी 2020 के निष्पादन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य को हड़प लिया जाएगा कि वे राज्य के लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुसार अपनी नीतियां और कार्यक्रम तैयार करें या शिक्षा से संबंधित कानून बनाए.

इससे पहले भी राज्य सरकार ने एनईपी से संबंधित नीतिगत मुद्दे पर फैसला किया था, शिक्षक जो सरकार के कर्मचारी हैं, उन्हें इस पर सुझाव देने के लिए कहा गया था, बयान में कहा गया है कि संसद के समक्ष नीति रखे जाने से पहले ही केंद्रीय सचिव ने स्कूल शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर भारत के संघीय ढांचे का गंभीर उल्लंघन किया था.

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