NGT के फैसले से उद्योगो को होगा करोड़ों का नुकसान
NGT के फैसले से उद्योगो को होगा करोड़ों का नुकसान
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नई दिल्ली : देश की राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के एक आदेश के अनुसार नए डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना है. जिसके खिलाफ अब विरोधियों के स्वर भी तेज होते दिखाई दे रहे है. इस विरोध में सबसे आगे ऑटो कंपनियां आ रही है. साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि NGT के इस आदेश के कारण उद्योगों को हजारो करोड़ रु का नुकसान हो सकता है.

इसको लेकर यह बात सामने आ रही है कि जिन वाहनों की पहले से बुकिंग की जा रही है उनकी डिलीवरी कैसे होना है. मामले में कहा जा रहा है कि उन वाहनों के बारे में तुरंत ही NGT को यह सुचना प्रदान की जाना है जिनको लेकर ग्राहक आंशिक या पूरा भुगतान कर चुके हैं. गौरतलब है कि NGT के द्वारा बीते शुक्रवार को दिल्ली में नए डीजल वाहनों को लेकर प्रतिबंध का आदेश दिया गया था.

इसके साथ ही यह भी आदेश दिया गया था कि यहाँ 10 साल पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण ना किया जाये. विश्लेषकों का यह कहना है कि जनवरी माह में अधिकतर कम्पनियों के द्वारा मूलयवृद्धि का काम किया जाता है, और ग्राहक भी वाहन खरीदने को आतुर रहते है क्योकि साथ ही छूट भी प्रदान की जाती है. वाहन कम्पनियों का कहना है कि 11 दिसम्बर से पहल शोरूम्स में आ चुके वाहनों के बारे में NGT से सही निर्देश की उम्मीद है.

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