नई दिल्ली : बजट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों में किए जाने वाले बदलावों से जुड़े प्रस्ताव को लेकर बदलावों की समीक्षा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली से सुधार की बात की है। प्रधानमंत्री ने जेटली से कहा कि इस संबंध में जो अच्छे सुझाव आऐंगे उन्हें माना जाना चाहिए।
केंद्रीय वित्तमंत्री ने आम बजट में पीएफ को लेकर किए जा रहे बदलावों की घोषणा भी की थी, जिसके अनुसार प्रोविडेंट फंड पर टैक्स लगाए जाने की बात भी कही गई। यह भी कहा गया कि इस वर्ष 26 फरवरी को पीएफ की निकासी की जाएगी। यही नहीं पेंशन बीमा योजना में निवेश के नियमों को कड़ा कर दिया गया था।
ईपीएफओ के अधिकारी द्वारा कहा गया कि अब शेयरहोल्डर 54 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद पीएफ की निकासी हेतु किसी तरह का दावा नहीं कर सकते हैं। इस हेतु 57 वर्ष की आयु होने तक उनको इंतज़ार करना होगा। ईपीएफओ के 5 करोड़ शेयरहोल्डर भी हैं। केंद्र सरकार ने इस मामले में कहा कि इस विषय पर फिर से विचार किया जा सकता है। दूसरी ओर वित्तमंत्री ने भी कहा कि विभिन्न सुझावों पर मंत्रालय चर्चा करेगा और समीक्षा के बाद 5 राजयों में विधानसभा चुनाव को नर्म रूख का कारण बताया गया है।